
जबलपुर। बिना अनुमोदित प्रमाण पत्र उर्वरक की खरीद फरोख्त करने के मामले में माढ़ोताल पुलिस ने मेसर्स माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जबलपुर के कंपनी प्रतिनिधि वीरेन्द तिवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक पंकज शर्मा 29 वर्ष निवासी ग्राम कोडिया खेडी थाना पचौर जिला राजगढ मप्र हाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सहउर्वरक निरीक्षक पनागर जबलपुर द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख है कि 9 दिसम्बर 2025 को कृषि विभाग के दल द्वारा जैन गोडाउन करमेता स्थित माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एवं अभिमन्यु सीड्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय गोडाउन में माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्सक लाईसेंस में दर्शाई गई प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अलावा अभिमन्यु अमृत, अभिमन्यु गोल्ड, अभिमन्यु एनर्जी, अभिमन्यु माइक्रोजाइम जी, अभिमन्यु संजीवन, अभिमन्यु जादूगर, अभिमन्यु यूनिक, अभिमन्यु जोश, अभिमन्यु क्रांति, अभिमन्यु पावर, अभिमन्यु डायमंड आदि की प्रिसिपल सर्टिफिकेट्स लाईसेंस में जुड़े नहीं पाये गये। उक्त संबंध में माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के बिना पी.सी. जुड़े उर्वरकों की जब्ती कर माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के गोदाम प्रभारी युवराज एवं राहुल को सुपुर्दगी दी गई एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के गोदाम में मौजूद बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लाईसेंस में पाये गये उर्वरकों को जब्त कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया। माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लाईसेंस में बिना अनुमोदित प्रमाण पत्र के उर्वरक क्रय विक्रय करना पाया गया।
