
सोयतकलां।10 मार्च 2023 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुंभकार द्वारा जांच में अर्जुन गुर्जर को डाक बंगला रोड सोयत में बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के श्री देव दूध डेयरी संचालित करते पाए जाने पर भैंस के दूध का नमूना लिया था, जो जांच में मानक पाया गया. किंतु संचालक दुकानदार वैध खाद्य लाइसेंस पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर पाए.
बिना खाद्य अनुज्ञप्ति कारोबार के लिए अधिनियम की धारा 31 में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्याय निर्णायक अधिकारी आगर आरपी वर्मा के न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई के अवसर देने के बाद निष्कर्षत: अर्जुन गुर्जर निवासी खिन्दीयाखेड़ी को बिना खाद्य पंजीयन के दूध डेयरी का कारोबार करने का दोषी पाए जाने पर कुल एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना राशि से दंडित किया. उक्त राशि 15 दिवस में विभागीय चालान शीर्ष 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वसूली भू-राजस्व संहिता तथा अधिनियम की धारा 96 अनुसार बकाया राशि के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नहीं करने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी.
