सिविल सर्जन डॉ. नवीन कोठारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने जिला अस्पताल जबलपुर के सिविल सर्जन डॉ. नवीन कोठारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। एकलपीठ ने पांच फरवरी 2026 को व्यक्तिगत हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामला पेंशन व रिकवरी के मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद सिविल सर्जन डॉ. कोठारी की ओर से किसी के उपस्थित न होने और न ही जवाब पेश करने से संबंधित है।

यह अवमानना का मामला याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सविता पांडे की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से कहा गया कि उनके पति जिला अस्पताल में कार्यरत थे। विभाग ने अधिक भुगतान का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध रिकवरी निकाली। पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता की पेंशन बंद कर दी गई और रिकवरी भी कर ली गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में अपने विस्तृत आदेश में कहा कि रिकवरी अनुचित है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को रिकवरी की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा पेंशन भी रोक दी गई। जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया है।

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