बलिया नाला में दूषित जल छोड़ने पर दो महाप्रबंधक को नोटिस

सिंगरौली: कलेक्टर गौरव बैनल ने महाप्रबंधक एनसीएल लिमिटेड दुद्धिचुआ परियोजना एवं महाप्रबंधक एनसीएल लिमिटेड जयंत परियोजना को बलिया नाला में कोयलायुक्त दूषित जल के निस्तारण के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।क्षेत्रिय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के द्वारा कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया कि दुद्धिचुआ परियोजना एवं जयंत परियोजना के द्वारा बलिया नाला में कोयलायुक्त जल का निस्तारण किया जा रहा है।

जिसके कारण उक्त नाले का जल गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक जल में इस प्रकार दूषित जल का निस्तारण किया जाना भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गयें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुयें कलेक्टर ने कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये निर्देशित किया कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के प्रावधान का अनुपालन आपके के खदानो के द्वारा नही किया जा रहा है। साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सम्मति शर्तो में निहित प्रावधान शून्य निस्त्राव शर्त का अनुपालन आपकी खदान के द्वारा नही किया जा रहा है।

कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में इस आशय के निर्देशित किया कि बलिया नाला में अनुपचारित-कोयला दूषित जल का निर्वाह तत्काल बंद करें और प्रदूषित जल के उपचार के लिए तत्काल समुचित उपाय सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर जीपीएस फोटोग्राफ सहित साक्ष्य और प्रक्रिया सुधार उपायो सहित अनुपालन की कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं कारण बताओ नोटिस के प्रप्ति के 48 घण्टे के भीरत उल्लघन के कारणों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें एवं यह सुनिश्चित करें कि ऐसे उल्लंघनो की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दीर्घकालीक सुधारात्मक उपायो का विवरण शीघ्र प्रदान करें। निर्धारित समयावधि में संतोष जनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही करने पर एवं जारी निर्देशो का पालन नही करने पर प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनो के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेंगी।

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