गिरफ्तारी वारंट गायब होने के मामले में कोर्ट सख्त

जबलपुर: व्यवहार न्यायाधीश राखी साहू की अदालत के समक्ष चेक बाउंस मामले के आवेदक ने एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें सवाल उठाया है कि अदालत से आरोपी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट कहां गया। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक जबलपुर को भी शिकायत सौंपी गई है।आवेदक विजय नगर निवासी रामनाथ पटेल की ओर से अधिवक्ता श्याम मोहन वर्मा पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने अवगत कराया कि पुरुषोत्तम तिवारी नामक आरोपी के विरुद्ध 2016 में चेक बाउंस का परिवाद प्रस्तुत किया गया था। आरोपी ने समन, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जिस पर अदालत ने सख्ती बरतते हुए 27 अक्टूबर 2021 को गैर मियादी वारंट जारी किया था। इसकी पावती दिनांक 13 नवंबर 2021 है। इसके बावजूद आवेदक ने आरोपी को जबलपुर में खुलेआम घूमते हुए देखा है।

सवाल उठता है कि जिसका गिरफ्तारी वारंट जारी है, जो फरार आरोपी घोषित है, पुलिस ने उसे अब तब गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया। इस सिलसिले में गोहलपुर पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी हासिल करने पर पता चला कि पुलिस के रिकार्ड में अदालत से जारी गैर मियादी वारंट नदारद है।

इस तरह लंबा अर्सा गुजरने के बावजूद आरोपी पकड़ से बाहर है। आवेदक ने आरोपी की पत्नी के इलाज के लिए एक लाख 32 हजार उधार दिए थे। जिसके एवज में दिया गया चेक बैंक में जमा करने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद अदालत की शरण ली गई।

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