
रीवा। जिले में लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने एक बड़ा कदम उठाया है. मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कार्रवाई करते हुए चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया गया है. जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम छिवला वर्तमान निवास द्वारिका नगर रीवा तथा शिवम सिंह उर्फ छोटू पिता चन्द्रप्रताप सिंह आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम सोनौरी को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं. इसी तरह दिलीप साकेत पिता मोतीलाल साकेत आयु 28 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं. रूद्र प्रताप सिंह उर्फ बंजारा पिता रामायण प्रसाद सिंह आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा खुर्द को एक वर्ष की अवधि में हर सोमवार को थाने में हाजिरी के आदेश दिए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर अपराधियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. जिला बदर के स्पष्ट आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
