इंदौर: रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर अदालत के आदेश का पालन न करने की शिकायत दर्ज कराई है. पति ने अदालत द्वारा निर्धारित भरण-पोषण की पूरी राशि नहीं चुकाई थी.थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि पीड़िता 36 वर्षीय नीलम ने थाने पहुंच कर पुलिस को बताया कि उसके पति मयंक राजोरिया निवासी कलाल कॉलोनी, नागोरी गेट, जोधपुर को अदालत ने 12 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि वह उसे 20 फरवरी 2017 से प्रति माह 5000 अंतरिम भरण-पोषण के रूप में अदा करे.
मगर अब तक 102 माह की कुल 5,10,000 राशि बनती है, जिसमें से आरोपी ने केवल 1,95,000 ही अदा किए हैं, जबकि 3,15,000 अब भी बकाया हैं. रावजी बाजार पुलिस ने शासन तर्फ से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है.
