
टीकमगढ़। खाद वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने नए निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को हुई बैठक में थोक विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके तहत अब थोक विक्रेता रैक पॉइंट से सीधे फुटकर विक्रेताओं को खाद नहीं बेच सकेंगे।
कलेक्टर श्रोतिय ने बताया कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली थी कि थोक उर्वरक विक्रेता रैक पॉइंट से प्राप्त उर्वरकों को सीधे फुटकर विक्रेताओं को देते हैं। इस व्यवस्था में सुधार किया गया है। अब थोक विक्रेताओं को रैक पॉइंट से खाद लेने के बाद पहले उसे अपने गोदाम में स्टॉक करना होगा। इसके बाद राजस्व एवं कृषि विभाग को सूचित कर उसका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
सत्यापन के बाद, थोक विक्रेता अपनी रिटेलर आईडी में ५0 प्रतिशत उर्वरक ट्रांसफर करेंगे। इसे विपणन संघ के नकद विक्रय केंद्रों पर काउंटर लगाकर अपनी पीओएस मशीन से सीधे किसानों को वितरित किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत उर्वरक उसी दिन थोक उर्वरक आईडी से फुटकर विक्रेताओं को ट्रांसफर कर उनके गोदामों तक पहुंचाया जाएगा।
