दमोह: जिला अस्पताल प्रशासन ने परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल परिसर में मारपीट, गाली-गलौज, तोड़फोड़ या किसी प्रकार की अव्यवस्था अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य पर मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्ति (संरक्षण) अधिनियम, 2008, साथ ही भारतीय दंड संहिता और नवीन बीएनएसएस (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 170 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
इन प्रावधानों के तहत तीन माह तक की जेल, दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय और अजमानती श्रेणी का है, यानी पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है।अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। बार-बार ऐसे कृत्य पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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Sat Nov 1 , 2025
नयी दिल्ली, 01 नवंबर (वार्ता) कांग्रेस ने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल पर एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया है और उन्हें पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल ने शनिवार […]

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