रीवा: वित्तीय वर्ष 2025-2026 के सम्पत्तिकर पर अक्टूबर माह तक 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है. निगम क्षेत्रान्तर्गत ऐसे भवन एवं भूमिस्वामी जिन्होंने अभी तक अपना सम्पत्तिकर जमा नहीं किया है, वे आगामी 2 दिनों में 31 अक्टूबर 2025 तक बकाया कर जमा कर इस विशेष 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो भवन स्वामी स्वयं अपने भवन में निवास करते हैं, उन्हें पूर्ववत 50 प्रतिशत सम्पत्तिकर में छूट दी जा रही है.
ऐसे नागरिक यदि इस अवधि में कर जमा करते हैं तो उन्हें 50 के साथ 5 अतिरिक्त कुल 55 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा. निगम आयुक्त ने रीवा शहर के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह अपने भवन/भूमि का सम्पत्तिकर जमा कराकर नगर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें.
