इन्फोसिस की अपील खारिज, करना पड़ा बिजली विभाग को करोड़ों का बकाया भुगतान

चेन्नई, (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने आईटी कंपनी इन्फोसिस के राज्य की विद्युत वितरण कंपनी टैंगेडको को 14.67 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के आदेश को रद्द करने की अपील खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति निशा बानू और ज्योति रामन की खंडपीठ ने इन्फोसिस लिमिटेड की टैंगेडको की वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ी बकाया राशि की मांग को चुनौती देने वाली अपील को दरकिनार कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद, अदालत के आदेश के अनुरूप इन्फोसिस ने बकाया राशि टैंगेडको को अदा भी कर दी।

टैंगेडको ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, परनूर गाँव (जिला चेंगलपट्टू) स्थित इन्फोसिस कार्यालय को उद्योगों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक दरों पर रियायती बिजली उपलब्ध कराई थी। कंपनी ने 2010 तक अपनी आईटीईएस (बीपीओ) सेवाएं वाणिज्यिक दरों के अंतर्गत संचालित की थीं। इसके अलावा, परिसर के भीतर रेस्टोरेंट, बैंक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी कंपनी ने बिजली का औद्योगिक कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति दी थी।

जांच में यह सामने आने के बाद टैंगेडको ने कंपनी को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों में बिजली शुल्क वाणिज्यिक दरों पर अदा करे।

टैंगेडको ने इन उल्लंघनों के लिए वाणिज्यिक दरों के आधार पर बकाया की मांग जारी की, जिसे अदालत ने सही ठहराते हुए इन्फोसिस की अपील को अस्वीकार कर दिया।

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