सरकारी मकान खाली नहीं करने पर सीमा राज पर 21 लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (वार्ता) सेवानिवृत्त प्रधान आयकर महानिदेशक सीमा राज पर तय समय के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर 21,45,703 रुपये का जुर्माना (क्षतिपूर्ति) लगाया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त प्रधान आयकर महानिदेशक सीमा राज को राजधानी के पंडारा पार्क स्थित टाइप-छह बी का सी-I/38 बंगला आवंटित किया गया था। श्रीमति सीमा राज 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गईं।

नियम के मुताबिक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में 06 महीने तक घर पर बने रहने की अनुमति है। जिसक अनुसार उन्हें 31 मई 2025 तक घर पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। लेकिन श्रीमति राज इस अवधि के पांच महीने के बाद भी सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत रूप से काबिज हैं।

अनधिकृत रूप से काबिज होने पर उनके खिलाफ पीपी अधिनियम के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए इस मामले को 12 जून को मुकदमा अनुभाग को भेज दिया गया। जिसके बाद संपदा अधिकारी ने 16 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद श्रीमती राज 23 जून को अपना पक्ष रखने के उपस्थित हुआ।

संपदा अधिकारी ने मामले को समझते हुए पीपी अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध पांच अगस्त को बेदखली का आदेश पारित किया और 11 अगस्त को को पक्षकार को बेदखली का आदेश दिया गया। इन कार्रवाईयों के बावजूद श्रीमती राज ने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है।

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