बिना अनुमति नहीं होंगे किसी भी प्रकार के आयोजन: कलेक्टर

जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह ने धनतेरस, दीपावली तथा आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किये जा सकेंगे। आदेश में जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही डीजे के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। आदेश में व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा पशु मालिकों से कहा गया है कि वे अपने पशुओं को खुले तौर पर सडकों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें।प्रतिबंधात्‍मक आदेश में पेट्रोल पम्‍प से डिब्‍बे, बोतल तथा अन्‍य किसी खुले रूप में पेट्रोल एवं अन्‍य ज्‍वलनशील पदार्थों के विक्रय पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। आदेश में जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में व्हाट्सअप, एक्स, फेसबुक एवं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, वीडियो, चित्र अथवा मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने अथवा उन्हें फारवर्ड करने, लाईक करने, कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखने के निर्देश भी प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं।

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