
सीधी। सीधी पुलिस की त्वरित कार्रवाई में अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर जप्त कर चालक गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट/कुसमी आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कुसमी निरीक्षक अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी पोंडी पुलिस ने कार्यवाही की है।चौकी प्रभारी पोंडी सहायक उप निरीक्षक डी.के. रावत को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ददरी की ओर से एक लाल रंग का ट्रैक्टर अपनी ट्रॉली में रेत लोड कर ग्राम पोंडी की तरफ आ रहा है। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा उनके निर्देशानुसार पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई।थोड़ी देर में संदिग्ध ट्रैक्टर को रोककर चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा पिता लल्ला प्रसाद शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी घुघरी, थाना जनकपुर, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) बताया। जब वाहन में भरी रेत के संबंध में वैध कागजात मांगे गए, तो चालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूंछताछ में उसने बताया कि रेत मवई नदी से अवैध रूप से भरकर बिक्री हेतु ग्राम पोंडी लाया जा रहा था।वाहन चालक के पास ट्रैक्टर का पंजीयन, लाइसेंस एवं परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मौके पर महिंद्रा कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर मय ट्रॉली एवं उसमें भरी रेत जब्त कर कब्जे पुलिस में लिया गया तथा चौकी परिसर पोंडी में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।आरोपी चालक का यह कृत्य धारा 303(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1952 तथा धारा 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय पाया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी चालक सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी पोंडी सहायक उप निरीक्षक डी.के. रावत, आरक्षक अभिषेक मिश्रा एवं आरक्षक नितेश सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
