जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए यासिन मछली और अमन दाहिया को जमानत प्रदान की है। एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों को स्वीकार करते हुए उन्हें हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने जुलाई 2025 को यासिन मछली और अमन दाहिया को सैफुद्दीन उर्फ आशु उर्फ शाहरुख के मेमोरेण्डम के आधार पर गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपियों की ओर से कहा गया कि सैफुद्दीन के जिस मेमोरेण्डम के आधार पर यासिन और अमन को आरोपी बनाया गया, उसमें दोनों के ही नाम नहीं हैं। इसके अलावा दोनों के पास से कोई भी मादक पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ। मामले में मादक पदार्थ के पंचनामा में गलत तारीख दर्ज होने पर अदालत ने क्राईम ब्रांच के एसआई नितिन कुमार पटेल को तलब किया था। एसआई ने हाजिर होकर कहा कि टाइपिंग मिस्टेक से पंचनामे में 20 जुलाई 2025 दर्ज हुई है, जबकि वास्तव में वह 23 जुलाई 2025 है। इसके लिए उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। जिसके बाद न्यायालय ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिये।
