सरकार को झटका: प्रमोशन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इंकार

जबलपुर। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन पेश करते हुए बताया गया कि साल 2016 तक के प्रमोशन में वर्ष 2002 के नियमों प्रभावी रहेंगे। इसके बाद के प्रमोशन में वर्ष 2025 के नियम प्रभावी होगे। सरकार ने आग्रह किया कि डीपीसी तथा प्रमोशन प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाये। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अनुमति प्रदान करने से इंकार करते हुए नये नियम के अनुसार क्वांटिफिएबल डेटा एकत्र करते हुए सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर सकते है। युगलपीठ ने याचिका पर 28 व 29 अक्टूबर को लगातार दो दिन सुनवाई करने के आदेश जारी किये हैं।

भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाई कोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिए। वहीं मामले में अजाक्स संघ सहित आरक्षित वर्ग की ओर से अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं। सुनवाई के दौरान गुरूवार को सरकार की उक्त जानकारी प्रदान करते हुए प्रमोशन प्रक्रिया प्रारंभ करनी की अंतरित राहत चाही गयी। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने पैरवी की।

Next Post

दीपावली पर खिल उठा सराफा बाजार, रात में शॉपिंग करने पहुंचीं कलेक्टर, खरीदी कांसे की हांडी

Thu Oct 16 , 2025
ग्वालियर। दीपावली पर्व के अवसर पर सराफा बाजार सहित महाराज बाड़ा क्षेत्र के सभी बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। छोटे-बड़े सभी दुकानदार इस बार की बिक्री से बेहद खुश हैं। दुकानदारों ने कलेक्टर रुचिका चौहान को बताया कि इस वर्ष दीपावली पर खरीदी जोरों पर है और […]

You May Like