नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

छिंदवाड़ा. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय नाबालिग की मां ने 3 सितंबर 2024 को थाना कुंडीपुरा में जाकर शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बेटी गुमशुदा हो गई है् शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को दमुआ बस स्टेण्ड से बरामद किया था. पूछातछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी हरिओम से जान पहचान थी, 3 सितंबर 2024 को शाम 04:30 बजे करीब आरोपी हरिओम ने उसे घुमाकर लाता हूं कहकर बहला फुसलाकर मोटरसायकल से पिपरिया लेकर गया और खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और उसे बदनाम कर दूंगा कहकर धमकी दिया जिसके कारण नाबालिक पीडिता डर गयी थी. इसके बाद 04 सितंबर 2024 को आरोपी ने ईटारसी ले जाकर बस में बैठाकर छिन्दवाड़ा जाने के लिये छोड़ कर चला गया. फिर नाबालिक ने बस में किसी से फोन मांगकर अपने मामा को फोन लगाया और घटना की सारी बात बतायी इसके बाद नाबालिक पीडिता के रिश्तेदार व पुलिस ढुढते हुये नाबालिक पीडि़ता के पास आये और उसे थाना लेकर आये नाबालिक पीडि़ता ने घटना के बारे में अपने माता-पिता एवं पुलिस को बताई. पुलिस ने आरोपी हरिओम शर्मा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जहां श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी अरिओम शर्मा को धारा 64 (2) (डी), 65 (ए) बीएनएस एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 (दो हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया. उक्त प्रकरण में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गयी एवं विवेचना योगिता उईके उपनिरीक्षक एवं अशीष बरकड़े उपनिरीक्षक थाना कुण्डीपुरा द्वारा की गई.

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