सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंध

रीवा:जिले में त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने आदेश जारी किया है.
जारी आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के झूठे, भ्रामक, विवादास्पद या आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो या फोटो को प्रसारित करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड या वायरल नहीं करेगा जिससे सामाजिक, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगडऩे या कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना हो. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिला$फ भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.जि़ले के पुलिस अधीक्षक को भी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आम नागरिको से सहयोग करने की अपील की गई है.

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