लुटेरों को सात-सात साल की सजा

जबलपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनकुमार कुड़ोपा की अदालत ने लूट के आरोपी माढ़ोताल निवासी शुभम खटीक व पवन बर्मन को दोषी करार दिया है।अदालत ने दोनों आरोपियों को सात-सात साल की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने फरियादी जेकब केल्विन के साथ लूट की थी।

शिकायत के अनुसार 28 अगस्त 2019 को रात्रि 10 बजे शिकायतकर्ता शोरूम से अपने घर ग्रीन वैली कालोनी की ओर आ रहा था। जैसे ही सगड़ा के समीप पहुंचा, आरोपियों ने उनकी एक्टिवा रोक ली। इसके साथ ही हाथ पकडक़र पर्स, मोबाइल लूट लिया। साथ ही मारपीट भी की। तिलवारा पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।

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