
ग्वालियर। एसएसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि विभिन्न संगठनों ने १५ अक्टूबर का अपना कॉल वापस ले लिया है। इस सबंध में पदाधिकारियों ने पुलिस को लिखित में पत्र भी दिया है। इसके बाद प्रशासन ने कुछ राहत की सांस ली है। शहर के लिए यह अच्छा संकेत है किन्तु प्रशासन फिर भी मुस्तैद है क्योंकि 2 अप्रैल 2018 में जो घटना हुई थी उसमें भी कई संगठनों ने प्रदर्शन करने का फैसला वापस लिया था लेकिन अचानक एक बड़ी घटना हो गई थी
*ग्वालियर जिले में लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध*
ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र सहित अन्य मोथरे एवं धारदार हथियार धारण करने, लेकर चलने एवं हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिले में शांति व सौहार्द्र पूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लोकहित में इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
