ग्वालियर: जिले में दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक पशुओं के माध्यम से सवारियों व माल की ढ़लाई नहीं की जा सकेगी। लगातार बढ़ रहे तापमान व गर्मी को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी ऑफ एनीमल एक्ट के प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के माध्यम से जिले में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की अवधि में पशुओं के माध्यम से संचालित तांगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँटगाड़ी, खच्चर, गधे व टट्टू गाड़ी के जरिए माल ढ़ुलाई पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगा दिया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।