जमानत के बाद बंदी को रिश्वत लेकर छोडने के मामले में सहायक जेल अधीक्षक और प्रहरी निलंबित

भिंड, 04 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की मेहगांव उप जेल में बंद एक बंदी की जमानत के बाद छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग करने के मामले में उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक वासुदेव मांझी और प्रहरी उमेश चैहान को निलंबित कर दिया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के ईश्वरी गांव की रहने वाली महिला नील चौहान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह जेल में बंद अपने पति से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। पति की जमानत न्यायालय द्वारा दिए जाने के बाद ड्यूटी पर मौजूद प्रहरी उमेश चैहान द्वारा रोक लिया गया। इस दौरान सहायक जेल अधीक्षक वासुदेव मांझी से भी उसके द्वारा गुहार लगाई गई, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। मुलाकात के बाद पति को जेल से छोड़ने के एवज में 20 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

बंदी राजेश सिंह की पत्नी द्वारा यह राशि दी गई तब उसका पति जेल से बाहर आ सका। फरियादी ने शिकायत के माध्यम से यह बात भी कही है कि इन लोगों द्वारा मांगी गई रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई और कल सहायक जेल अधीक्षक मांझी एवं प्रहरी चौहान के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

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