करूर भगदड़ की सीबीआई से जांच की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नयी दिल्ली, 07 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता उमा आनंदन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस मामले को 10 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने इस घटना की सीबीआई जांच का निर्देश देने की गुहार ठुकरा दी थी। इसके बाद भाजपा नेता आनंदन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
शीर्ष अदालत के समक्ष इस याचिका का उल्लेख एक अधिवक्ता ने किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई, जबकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा था कि अदालत जांच से संतुष्ट नहीं है।
याचिका के मुताबिक, यह भगदड़ 27 सितंबर, 2025 को में हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान यह भगदड़ हुई थी। उस समय विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) ने करूर में एक रैली की थी।
उच्च न्यायालय ने भगदड़ मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था तथा भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए पार्टी और उसके नेताओं को कड़ी फटकार लगाई थी।

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