जबलपुर: रांझी क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने आरोपी गोलू उर्फ अमित चौरिया को सात साल की सजा व ढाई हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि 1 मार्च 2015 को 27 वर्षीय आरोपी गोलू उर्फ अमित चौरिया पिता ओमप्रकाश चौरिया निवासी साकेत नगर रांझी ने सुशील बडग़ैयां को घर पर अकेला पाकर उन पर मसाला पीसने वाले पत्थर से जानलेवा हमला किया था। आरोपी ने सुशीलाबाई पर ताबड़तोड़ वार किये थे, जिससे वह बुरी तरह खून से लथपथ होकर घायल हो गई थी।
वारदात को अंजाम देने के आरोपी अमित चौरिया उनके घर में रखी लोहे की पेटी से रजिस्ट्री के कागज, एटीएम, चेक बुक व अन्य मूल्यवान दस्तावेज उठाकर ले गया था। उक्त मामले की शिकायत रांझी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
