31 सप्ताह की गर्भवती युवती को मिली गर्भपात की अनुमति

जबलपुर:हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने 31 माह की बलात्कार पीडिता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पीडित व उसका परिवार बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। बच्चे के जिन्दा पैदा होने पर इच्छुक परिवार को गोद देने के लिए राज्य प्राधिकारी व सीडब्ल्यूसी स्वतंत्र होगा।रीवा जिला न्यायालय के द्वारा 22 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखा था।

पत्र में बताया गया था कि 24 सप्ताह की गर्भवती होने पर पीडिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका में रूप में करते हुए पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे। मेडिकल बोर्ड की तरफ से पेश की गयी रिपोर्ट में बताया गया था कि गर्भावस्था 31 माह से अधिक होने के कारण बच्चे के जिन्दा पैदा होने की संभावना अधिक है। पीडिता तथा उसके माता-पिता ने सभी संबंधित जोखिमों के साथ गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है।
एकलपीठ ने पीडित के इच्छा अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति में गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। बच्चे के जिन्दा पैदा होने की स्थिति में स्तनपान के लिए 15 दिनों की अवधि तक पीडिता के पास रहेंगा। इसके बाद उसे राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिया जाये। राज्य प्राधिकारी व सीडब्ल्यूसी कानून के अनुसार किसी भी इच्छुक परिवार को गोद देने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य प्राधिकारी पीड़िता की गोपनीयता सुनिश्चित करें और परिवार के विवरण सहित कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से प्रकाशित न की जाए। जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सके।

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