बम्हनी बंजर नप में नियमों का उल्लंघन, मृत्यु से पहले जारी कर दी अनुकंपा नियुक्ति

मंडला। बम्हनी बंजर नगर परिषद में अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके दस्तावेजों में नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति उनके पिता की मृत्यु से पहले ही प्रस्तावित कर दी गई थी। इस मामले को लेकर नागरिकों ने जांच की मांग तेज कर दी है और कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।

जानकारी अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का मामला नगर परिषद के पूर्व चौकीदार अब्दुल रज्जाक से जुड़ा है, जिनका आकस्मिक निधन 07 दिसंबर 2020 को हुआ था। उनके निधन के बाद पुत्र हसन खान को चौकीदार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई लेकिन आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक हसन खान की नियुक्ति का पीआईसी प्रस्ताव 19 जनवरी 2020 को जारी किया गया था, जो उनके पिता की मृत्यु की तिथि 07 दिसंबर 2020 से लगभग ग्यारह महीने पहले का है।

बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि यह केवल किसी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से दी जाती है। मृत्यु से पहले इस प्रस्ताव का जारी होना नगर परिषद में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

नागरिकों ने की जांच की मांग :

इस नियुक्ति को लेकर हसन खान की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, जिनमें फर्जीवाड़ा के आरोप शामिल हैं। स्थानीय नागरिक विनय चक्रवर्ती ने 16 सितंबर 2025 को बम्हनी थाना और मंडला जनसुनवाई में आवेदन देकर जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई न होने से आक्रोशित नगर के कुछ नागरिकों ने 26 सितंबर को पुन: आवेदन देकर जांच की मांग दोहराई है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती है, तो वे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।

इनका कहना है

मेरे द्वारा 25 अगस्त को नगर परिषद बम्हनी में आवेदन प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी, जो दिनांक 23 सितंबर को लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र एवं पीआईसी प्रस्ताव सहित पूरे 41 पन्ने की जानकारी के रूप में दी गई है।

राजा पटैल, आवेदनकर्ता

यह लिपिकीय त्रुटि है। हमने इस त्रुटि में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।

सुरेंद्र चंद्रोल, प्रभारी सीएमओ, नगर परिषद बम्हनी बंजर

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