ग्वालियर में महँगा जूस देने पर बेचने पर होंगे 5000 रूपए

ग्वालियर। एक कैफे संचालक को महंगा जूस बेचना भारी पड़ गया जब उपभोक्ता फोरम ने कैफे संचालक को दंड देते हुए ग्राहक को 5000 रुपए देने का आदेश दिया। ग्वालियर के जिला उपभोक्ता फोरम ने कैफे संचालक पर क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। खजुराहो पुरातत्व विभाग कैम्पस में संचालित कैफे पर यह जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर निवासी एडवोकेट मनोज उपाध्याय खजुराहो टूर पर गए थे। इस दौरान वह पुरातत्व विभाग कैम्पस में संचालित कैफे गए जहां उनके द्वारा 20 रुपये एमआरपी वाला जूस लिया लेकिन जब बिल देखा तो उसमें 50 रुपये चार्जिंग लगाई गई, जब उनके द्वारा इस पर आपत्ति जताई तो कैफे संचालक ने इसी कीमत पर बिलिंग की बात कही। एडवोकेट मनोज उपाध्याय ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की। फोरम ने कैफे संचालक के कृत्य को गलत पाया। ऐसे में फोरम ने प्रिंट रेट से 30 रुपये अधिक ओवर चार्ज एक्शन लेते हुए कैफे संचालक को 05 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया। साथ ही ओवर चार्जिंग के 30 रुपये भी उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया है। वही प्रकरण खर्च के 01 हजार रुपये भी कैफे संचालक को देना होंगे।

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