नयी दिल्ली, 19 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर 2025 के संबंधित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने 12 सितंबर को कहा था कि संबंधित मामले के दस्तावेज देर रात से प्राप्त होने के कारण वह उन्हें देख नहीं पायी है। इस वजह इस मामले की सुनवाई करना मुश्किल है।
इमाम, खालिद और अन्य को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश रचने के आरोप हैं।
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