नगर निगम: लोक अदालत के दौरान जमा हुई 6 करोड़ 10 लाख रूपये से अधिक की राशि

जबलपुर। शनिवार को नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की गई जिसका लाभ लेने करदाताओं ने उत्साह दिखाया। शाम 8 बजे तक 7500 से अधिक करदाताओं ने बकाया कर जमा कर नगर विकास में सहभागिता दी। करदाताओं ने 6 करोड़ 10 लाख रूपये से अधिक की राशि नगर निगम के ख़ज़ाने में जमा कराई। आज सभी संभागीय कार्यालयों में राजस्व प्रभारी एवं एम.आई.सी. सदस्य डॉं. सुभाष तिवारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने करदाताओं से बातचीत की और सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने में सहयोग प्रदान करते हुए उन्हें राहत प्रदान करें।

निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार, अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई।

उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई गई, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई गई, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। लोक अदालत में सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, एवं करसंग्रहिताओं की भूमिका सराहनीय रही।

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