राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा निर्धारित करने के विवाद से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 10 दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंज़ूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे।

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