
भोपाल। पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. अब शहर की सीमा में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथयात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन या घेराव जैसे किसी भी आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आदेश अनुसार किसी भी आयोजन में कानून-व्यवस्था बिगड़ने या सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचने पर जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. हथियार, विस्फोटक या आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित है. धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले भाषण, मुद्रण या प्रकाशन पर भी रोक लगाई गई है.
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के तहत दो माह तक प्रभावी रहेगा. उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 में कार्यवाही होगी.
