
भोपाल। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नगरीय क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए किरायेदार, मेहमान और कर्मचारियों का विवरण अनिवार्य कर दिया है.
आदेश के अनुसार मकान मालिकों को नए किरायेदार या पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह में और पहले से रह रहे किरायेदार व नौकर का विवरण 15 दिन में थाने या पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देना होगा. होटल, लॉज, धर्मशाला और रिसॉर्ट संचालक मेहमानों का पूरा ब्योरा रजिस्टर में दर्ज कर पुलिस को देंगे. छात्रावास संचालकों को छात्रों का विवरण, जबकि ठेकेदार और बिल्डर को मजदूरों व कारीगरों की जानकारी देना जरूरी होगा.
ट्रेवल एजेंसी को वाहन किराए पर देने से पहले पहचान सत्यापित कर दस्तावेज सुरक्षित रखना होगा. स्पा, मसाज सेंटर व ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और ऑनलाइन डिलीवरी/कुरियर कर्मियों का विवरण व आईडी प्रूफ भी थाने को देना अनिवार्य किया गया है. आदेश उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.
