नयी दिल्ली, 2 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने मंगलवार को नागपुर स्थित एक निजी आयुध निर्माण कंपनी, अंबाझरी के तत्कालीन उप महाप्रबंधक, उसके मालिक और अन्य के खिलाफ फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर निविदाओं के नियमों और शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करने का मामला दर्ज किया है।
यह प्राथमिकी आयुध निर्माण कंपनी में स्वचालन इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक सेवाओं के तत्कालीन उप महाप्रबंधक दीपक लांबा और उसके मालिक मोहित ठोलिया के खिलाफ दर्ज की गयी है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “आरोपी उप महाप्रबंधक ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से निजी फर्म के साथ कई वित्तीय लेनदेन किए। सीबीआई ने आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसर सहित चार स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें डिजिटल साक्ष्य सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुये।”
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