ऑनर किलिंग केस: दामाद की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

सागर: जिले में ऑनर किलिंग के एक मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी भगवती प्रसाद पटैल को आजीवन सश्रम कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, सह-आरोपी सुबोध उर्फ मयूर और शुभम पटैल को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने सुनाया।

जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी संतोष कुशवाहा ने थाना मोतीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना ग्राम बदौना की है, जहां मोबाइल की दुकान पर पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ। आरोपी भगवती प्रसाद अपने बेटों सुबोध और शुभम के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। नंदकिशोर कुशवाहा द्वारा विरोध करने पर भगवती प्रसाद ने लोहे की एंगल से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

सुबोध और शुभम ने भी उस पर पत्थर और लाठी से हमला किया। घायल नंदकिशोर को पहले जिला अस्पताल, फिर निजी अस्पताल और अंततः हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

Next Post

करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत

Sun Aug 24 , 2025
शहडोल: जिले के बुढार थाना क्षेत्र के धनगवां गांव में करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत का मामला सामने आया है। घर की बिजली सुधारने के दौरान ये हादसा हुआ। पहला भाई जब करंट की चपेट में आया तो दूसरे ने उसे बचाने का प्रयास किया […]

You May Like