धर्मांतरण के आरोपी जब्बार की पत्नी की जमानत याचिका भी खारिज

सीहोर।धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी जब्बार खान और उसकी पत्नी ताहिरा को न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है.

गुरुवार को जेएमएफसी कोर्ट ने जब्बार खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. यानी कि अभी जब्बार को जेल में ही रहना पड़ेगा. वहीं उसकी पत्नी ताहिरा खान ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करवाई थी. लेकिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत जोशी की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वर्तमान अपराध में अभियोजन की ओर से दिए गए तर्क और अभी तक एकत्र सामग्री के प्रकाश में अपराध दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय होने वाला प्रकट किया गया है, साथ ही आवेदन का कोई निश्चित पता ज्ञान नहीं होने, उसके द्वारा अनुसंधान में सहयोग नहीं कर फरार होने की स्थिति भी प्रकट की गई है. तब अनुसंधान में अभी तक एकत्र समस्त सामग्री, प्रकट तथ्यों को विचार में लेते हुए गुण-दोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक-अभियुक्त ताहिरा खान को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है.

गौरतलब कि 17 अगस्त को हिंदू संगठन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में जब्बार खान और उसकी पत्नी ताहिरा खान द्वारा धर्मांतरण के लिए लोगों पर दबाव बनाने की शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब्बार खान को गिरफ्तार किया था.

धर्मांतरण के मामले में आरोपी जब्बार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. ऐसे में जेएमएफसी कोर्ट में जब्बार खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी जब्बार की जमानत याचिका खारिज कर दी. जब्बार की पत्नी ताहिरा की भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत जोशी की अदालत में ने ताहिरा खान की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरक्षक वीरेंद्र अहिरवार के खिलाफ भी धर्मांतरण के लिए धमकाने की शिकायत की थी. पुलिस ने वीरेंद्र अहिवार को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा वीरेंद्र के खिलाफ विभागीय जांच भी चलाई जाएगी.

स्कूल संचालक ने कोतवाली में दिया शिकायती आवेदन

इस मामले में अब सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है. फेसबुक और व्हा्टसअप पर शहर के कुछ स्कूल और स्कूल संचालकों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जा रही हैं. जिसके बाद निजी स्कूल संचालक जॉली कुरियन ने एसपी दीपक कुमार शुक्ला से मुलाकात कर इस संबंध में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोतवाली पहुंचकर आवेदन भी दिया। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ युवाओं ने धर्मांतरण के मामले में निजी स्कूल को टार्गेट बनाते हुए पोस्टें शेयर की थीं। उसमें स्कूल संचालक पर धर्मांतरण के आरोपी को संरक्षण देने और जमानत के लिए वकील तैयार करने की बातें भी कहीं थी। जिसके बाद स्कूल संचालक ने इस संबंध में आवेदन पत्र कोतवाली में दिया है. थाना प्रभारी रविन्द्र यादव का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे कार्रवाई की जाएगी.

Next Post

प्लॉट आवंटन के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत

Fri Aug 22 , 2025
जावर। जलाशय निर्माण के समय विस्थापित हुए परिवारों को पुर्नवास के लिए भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया के दौरान जिले के आष्टा क्षेत्र के ग्राम केशोपुर में दो पक्ष आपस में भिड गए. यहां लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की. दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना […]

You May Like