
पन्ना। जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार ने कांग्रेस नेता श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित और डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर को अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियम 2022 के उल्लंघन पर की गई है। नोटिस के अनुसार दोनों पक्षों को 1 सितंबर को पेश होकर जवाब देना होगा, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गुनौर तहसील के ग्राम बिलघाड़ी स्थित धुवयाई पत्थर खदान में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही गिट्टी क्रेशर के लिए भी स्वीकृत क्षेत्र से अधिक खुदाई होने की बात सामने आई। कलेक्टर ने उप संचालक खनिज प्रशासन से जांच कराई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। रिपोर्ट के आधार पर कुल 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रुपये की प्रशमन राशि वसूलने का प्रस्ताव किया गया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो दोगुनी यानी 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपये का दंड अधिरोपित किया जाएगा।
इसके अलावा श्रीकांत दीक्षित पर जबलपुर स्थित भौमिकी एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।
