
सिंगरौली। सरई थाना क्षेत्र के एक दंपत्ति को अपने 5 माह के मासूम बेटे अभि साहू की हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर विजय कुमार सोनकर ने आजीवन कारावास और पाँच-पाँच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. घटना 28 मार्च 2019 की है, जब मां राधा देवी ने बेटे के कुएं में गिरने की सूचना दी थी.जांच में पता चला कि बच्चा स्वयं नहीं गिर सकता था और पति-पत्नी में विवाद के कारण आरोप था कि अभि, रवि का बेटा नहीं है.पुलिस विवेचना में हत्या की पुष्टि हुई। 7 जून 2021 को अभियोग पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई हुई और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया.
