
सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने स्कूली बच्चों के ई-रिक्शा से परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया कि ई-रिक्शा में बिना सुरक्षा प्रबंध और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इनमें सुरक्षा की कोई मानक व्यवस्था नहीं होती।
विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-रिक्शा का उपयोग न करें और स्कूल वाहन नियमों का पालन करें। स्कूल वाहन पीले रंग का होना चाहिए, पीछे “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा हो, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र, बैग टांगने की व्यवस्था, दरवाजों पर मजबूत ताले, खिड़कियों पर जाली और प्रशिक्षित अटेंडर अनिवार्य हों। इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
