
सरकार ने पुराने बिल को वापस लिया, नया बिल संसद समिति की सिफारिशों के साथ होगा पेश, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
नई दिल्ली, 09 अगस्त (वार्ता): केंद्र सरकार 11 अगस्त को लोकसभा में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। यह बिल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले पेश किए गए ‘इनकम-टैक्स बिल, 2025’ को वापस ले लिया था। नया बिल संसद की सेलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए अधिकांश बदलावों को शामिल करेगा। इस कदम का उद्देश्य कानून को सरल बनाना और उसकी भाषा को अधिक स्पष्ट करना है।
नया बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, लेकिन कई तकनीकी और प्रक्रियागत सुधारों को शामिल करेगा। समिति ने धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों को गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि अब करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि के बाद भी टीडीएस (TDS) रिफंड का दावा करने की अनुमति होगी, जिससे छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम होगा।
