संविदा कर्मी के बीस फीसदी आरक्षण संबंधी दावे पर करो विचार

जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि संविदा कर्मी को माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर विचार किया जाए।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी उपेंद्र शुक्ला की ओर से अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया है।

वह पांच वर्ष से अधिक समय से संविदा कर्मी है। वह सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 20 प्रतिशत आरक्षक का हकदार है। जिस पर आवेदक की ओर से अभ्यावेदन देकर आरक्षण दिये जाने की मांग की गई थी, लेकिन उक्त मांग पूरी नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आवेदक के अभ्यावेदन का विधि अनुसार निराकरण करने के निर्देश दिये।

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