जबलपुर: पत्नी से तलाक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने तलाक के लिए पत्नी को 16 लाख 50 हजार रूपये की राशि के चार डिमांड ड्राफ्ट दिया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस दीपक कोत की युगलपीठ ने आपसी समझौते के तहत अपील का निराकरण करते हुए तलाक की डिग्री जारी करने के आदेश दिये।
सागर निवासी राहुल रघुवंशी ने कुटुम्ब न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। राहत चाही गयी थी कि उसे पत्नी से तलाक प्रदान किया जाये। अपील की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने आपसी समझौते के लिए प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र भेजने के आदेश जारी किये थे। सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि दोनों पक्ष ने मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये।
मध्यस्थता के प्रयास से दोनों के बीच तलाक के लिए आपसी सहमति बन गयी है। अपीलकर्ता पति तलाक के लिए पत्नी को 16 लाख 50 हजार रूपये देने के लिए तैयार है।अपीलकर्ता पति ने युगलपीठ ने समक्ष प्रतिवादी पत्नी को साढ़े 16 लाख रूपये के चार डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किये। युगलपीठ ने मध्यस्थता समझौते के आधार पर अपील का निराकरण करते हुए तलाक की डिग्री जारी करने के आदेश दिये।
