ग्वालियर: संयुक्त टीम द्वारा की गई जाँच के दौरान आज केन्द्रीय विद्यालय क्र.-4 से जुड़ीं 7 स्कूली वाहनों में खामियां पाए जाने पर 28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि स्कूली बसों के निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में आवश्यक दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिट नहीं पाए गए हैं। ऐसी बसों में बच्चों का आवागमन सुरक्षित नहीं है।
इसलिये अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि स्कूली बसों की फिटनेस व दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद ही बच्चों को बसों से भेजें। जिन बसों के पास इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिट नहीं पाए गए हैं, उन बसों के संचालकों को 7 अगस्त तक इन सभी कमियों को दूर करने के लिये आगाह किया गया है। इस तिथि के बाद इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
इन बसों के जब्त हो जाने के बाद संबंधित स्कूलों के बच्चों का आवागमन प्रभावित हो सकता है। इसलिये अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल तक बच्चों के आवागमन के लिये पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। साथ ही ऐसे वाहनों को चुनें जो बच्चों के लिये सुरक्षित हों और उन पर सभी वैध दस्तावेज हों। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों के लिये स्कूली वाहन तय करने से पहले दस्तावेजों व सुरक्षा की बारीकी से जाँच-पड़ताल कर लें। खासतौर पर इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट व परमिट अवश्य देखें।
