नशे की हालत में कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने के मामले में शिक्षक निलंबित

सागर, 20 मई  मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहली तहसील के एक शिक्षक को नशे की हालत में अन्य कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने के मामले में आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने रहली तहसील के शास. उ.मा. विद्यालय के शिक्षक राम सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। लोकसभा निर्वाचन में राम सिंह ठाकुर को विधानसभा क्षेत्र 041-सागर में मतदान दल क्रमांक 2210 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। छह मई को मतदान सामग्री वितरण के समय श्री ठाकुर द्वारा नशे की हालत में अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था।
श्री ठाकुर का थाना प्रभारी बहेरिया के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसके अनुसार श्री ठाकुर द्वारा मादक पदार्थ (शराब) का सेवन करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। उनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 का उल्लंघन है, जो कि अवचार है। अतः श्री ठाकुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) के नियम 1966 के नियम 9 के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रहली निर्धारित किया गया है एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

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