पिता को शिष्य बनाकर बेटी के साथ बलात्कार करने वाले फलाहारी महाराज को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

रीवा/ चाकघाट: रीवा जिले के त्योथर में डी.आर.कुमरे विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा एक ऐसे आरोपी को जो गुरु महाराज बनकर माता-पिता को अपना शिष्य बनाने के बाद उनकी नाबालिग बेटी को अगवा करके लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा ऐसे आरोपी कृष्णा तिवारी उर्फ शमशेर उर्फ फलाहारी महाराज पुत्र सत्यदेव तिवारी (उम्र 30 वर्ष) जो कि ग्राम हथियाबांध, थाना सोनाहन जिला कैमौर (बिहार) के रहने वाला है वह जवा क्षेत्र में एक परिवार का गुरु बनकर अपने शिष्य की बेटी को पढ़ाई के नाम पर अगवा करके सूरत ले गया और वहां उसके साथ कई दिनों तक व्यभिचार (बलात्कार) करता रहा।

इस मामले मे जवा पुलिस थाना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां विषेश न्यायालय में न्यायाधीश ने प्रकरण की गंभीर स्थिति को देखते हुए न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए 18 साक्षियों के साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर आरोपी कृष्णा तिवारी उर्फ शमशेर उर्फ फलाहारी महाराज के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से एवं धारा 366 आईपीएस के तहत 7 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

घटना के बारे में बताया जाता है कि दिनांक 10 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता द्वाराअपनी बेटी जिसकी आयु 15 वर्ष थी उसके गुम होने की रिपोर्ट जवा थाने में दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 दिसंबर 2022 को पीड़िता बिटिया घर से स्कूल के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। जिसके संबंध में उसको पत्नी से सूचना प्राप्त होने पर वह हैदराबाद से वापस आया और घटना की रिपोर्ट थाने दर्ज कराई। 27 दिसंबर 2022 को थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी के सूरत (गुजरात) स्थित कमरे से नाबालिग लड़की को बरामद किया।

पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के पश्चात पीड़िता ने बताया कि मैं अभियुक्त कृष्णा तिवारी को लगभग 2 वर्ष से जानती थी उनको मेरे माता-पिता ने अपना गुरु बनाया था। पिता के गुरु होने के नाते उनसे फोन पर बातचीत होती रही इसलिए मेरा भी परिचय हो गया था। दिनांक 3/ 12/2022 के पहले गुरु महाराज बने कृष्णा तिवारी ने मुझे फोन पर कहा कि कल तुम आओ मैं तुम्हारी पढ़ाई करवा दूंगा कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तब मैं घर से स्कूल जाने के बहाने घर निकल कर बस से रीवा पहुंच गई जहां मुझे आरोपी कृष्णा तिवारी मिले और मुझे रीवा से इलाहाबाद ले गये और इलाहाबाद से बनारस होते हुए वे सूरत ले जाकर एक कमरे में ले गये।

आरोप है कि कमरे में कृष्णा तिवारी ने अपने शिष्य की अगवा की हुई बेटी के साथ गलत काम (बलात्कार) किया और लगातार कई दिनों तक उनके साथ यह गंदी हरकत करता रहा। 26 दिसंबर 2022 को जब पुलिस के साथ पीड़िता पापा सूरत उसके कमरे में पहुंचे तब वहां पर पीड़ित अकेली थी। कृष्णा तिवारी को पुलिस की भनक लगते ही वह भाग गया। पुलिस ने प्रीत को अपने संरक्षण में लिया। नाबालिक पीड़िता ने बताया कि कृष्णा तिवारी सूरत वाले कमरे में रोज रात को उसके साथ गलत काम यानी कि बलात्कार करता रहा।

समाज को राह दिखाने वाला आरोपी संत का चोला धारण करके ऐसा घृणित कार्य करता रहा। ऐसे गंभीर प्रकरण पर थाना जवा पुलिस ने इस मामले में 10 फरवरी 2023को विवेचना पश्चात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपराध क्रमांक 371 / 22 धारा 263, 376 (2) एन आईपीसी 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला न्यायालय में प्रस्तुत होने पर 15 वर्ष की नाबालिक के साथ है.

हुए दुष्कर्म को लेकरअभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुशलतापूर्वक तर्क करते हुए 18 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया और अपराध की पुष्टि होने पर न्यायाधीश डी.आर. कुमरे द्वारा आरोपी कृष्णा तिवारी उर्फ समशेर उर्फ फलाहारी महाराज पुत्र सत्यदेव तिवारी (उम्र 30 वर्ष) को लगाए गए आरोप सिद्ध होने पर 5/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष साश्रम कारावास व ₹5000 का अर्थ दंड तथा धारा 366 आईपीसी में 7 वर्षों का साश्रम कारावास एवं ₹3000 अर्थ दंड से दंडित किया। इस पूरे मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन धीरज सिंह ने पैरवी की एवं सहयोगी के रूप में सहायक लोक अभियोजन अंकुर गौतम की भूमिका सराहनीय रही ।

यह घटना इसलिए भी विषेश चर्चा में रहा कि समाज को दिशा निर्देश देने वाले संत का चोला पहने माता-पिता को अपना शिष्य बनाकर उसकी उसकी नाबालिक बेटी का अपहरण करके उसके साथ लगातार बलात्कार करने वाले ढोंगी संत के विरुद्ध त्योंथर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने न्याय प्रक्रिया के तहत आरोपी को दंडित करके उनके कुकृत्यों की सजा दी।

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