इंदौर: जिले में आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा. कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत दोपहिया वाहन चालक यदि हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन्हें पेट्रोल देने पर संबंधित पंप पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने मंगलवार को पहले ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि एक अगस्त से नियम का सख्ती से पालन करें.
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और यह 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा. बैठक में डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी, एडीएम रोशन राय, जिला आपूर्ति नियंत्रक, परिवहन अधिकारी व विभिन्न तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.पुलिस द्वारा पंपों की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई होगी. हालांकि, यह प्रतिबंध मेडिकल या आपात स्थिति में लागू नहीं होगा
