दमोह: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक, सदगुवा के पूर्व शाखा प्रबंधक प्रभाकर कुमार (40) को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के बदले ₹10,000 की रिश्वत मांगी थी।
21 नवंबर 2018 को लोकायुक्त सागर ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा। जांच डीएसपी मंजू सिंह द्वारा की गई, जबकि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर ने पैरवी की। अदालत ने 30 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया।
