बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर लायसेंस होंगे निरस्त 

इंदौर। शहर में मोटरयान अधिनियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए बिना हेलमेट वाहन चलाने पर आरटीओ ने लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए है। साथ हो आरटीओ ने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे कार्यालय हेलमेट पहनकर आए।

मोटरयान अधिनियम प्रावधान के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दुर्घटना होने पर हेलमेट लगाने से सिर सुरक्षित रहता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि प्राय: ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जा रहा है। आरटीओ शर्मा ने उक्त विषय में कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आहूत कर निर्देश दिए कि कार्यालय का समस्त स्टाफ दो पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाएं ।

साथ ही यह भी निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले समस्त दो पहिया वाहन चालकों से भी हेलमेट लगाने की अपील की जाए। आज जो दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के परिवहन कार्यालय में अपने कार्य हेतु आए, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें समझाया गया कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पर जाने पर ड्रायविंग लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाई की जाएगी ।

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