मु्ंबई (वार्ता) मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में मारपीट के मामले में आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड के सहयोगी नितिन हिंदूराव देशमुख और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) विधायक गोपीचंद पडलकर के रिश्तेदार की जमानत याचिका को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
दोनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनके वकीलों ने जमानत याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि अपराध जमानती हैं और मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें स्वीकार कर लीं और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
