नेशनल हेराल्ड मामले में फैसला 29 जुलाई को

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (वार्ता) दिल्ली की एक विशेष अदालत नेशनल हेराल्ड से संबंधित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी,लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों का संज्ञान के संबंध में 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि ईडी के आरोपों का संज्ञान लेना चाहिए या नहीं, इस पर 29 जुलाई को कोई आदेश पारित किया जाएगा।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने श्रीमती गांधी और लोक सभा में विपक्ष के नेता अलावा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज़ और सुनील भंडारी को आरोपी बनाया है।

ईडी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) (नेशनल हेराल्ड प्रकाशक) की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई और एजेएल के शेयर कानून को ताक पर रखकर यंग इंडियन को हस्तांतरित किए गए।

ईडी का आरोप है कि 2,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कंपनी एजेएल की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से प्राप्त ‘अपराध की आय’ का यंग इंडियन नामक कंपनी द्वारा कथित तौर पर शोधन किया गया था।

ईडी का कहना है कि शेयरों का मूल्य, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे प्राप्त किराया, कथित तौर पर अपराध की आय है।

उधर, प्रतिवादियों (गांधी परिवार और अन्य) ने अदालत के समक्ष ईडी के उन आरोपों का खंडन किया है।

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