
कटनी। प्रेमिका की गलाघोट कर हत्या करने वाले हत्यारे भैयालाल उर्फ नीरज पाल को न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर हत्या की धारा 302 के मामले में आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 201 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्यारे ने अपनी प्रेमिका को बरही थाना क्षेत्र के खन्ना बंजारी स्टेशन आउटर में वारदात को संदेह के आधार पर अंजाम देकर फरार हो गया था।
बरही पुलिस ने 7 दिसंबर 2021 को मृतिका का शव गुलमेहडी की झाड़ियों से बरामद किया था।
भैयालाल पाल अपनी प्रेमिका से मिलने बंबई से बरही आया और दोनों वारदात के दिन मिले थे। बरही बाजार करने के उपरांत दोनो खन्ना बंजारी स्टेशन आउटर में पहुंच गए थे और बाते हो रही थी, तभी मृतिका के मोबाइल में किसी का काल आया, जिस पर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, इसी बात को लेकर भैयालाल को संदेह हुआ, पुनः काल आया तो भैयालाल ने फोन रिसीव किया, जिसमे किसी युवक की आवाज थी। फिर क्या था संदेह इतना बढ़ा की भैयालाल ने प्रेमिका की गलाघोट कर हत्या कर फरार हो गया था।
मोबाइल ने उगला था राज
प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद उसका मोबाइल फोन लेकर हत्यारा प्रेमी भाग गया था। शकूर खान नामक शख्स ने पुलिस को इत्तिला दी थी की एक अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव गुलमेहडी की झाड़ियों में पड़ा है। बरही पुलिस मृत अज्ञात युवती की शिनाख्तगी के प्रयास में जुट गई थी, 3 दिन तक पुलिस के हाथ खाली थे, आरोपी उसी मोबाइल फोन से मृतिका के बहन के फोन में मैसेज किया की अब जीने की उम्मीद नही है, मृतिका के परिजन बरही पहुंचे और मृतिका की शिनाख्त परिजनों ने 10 दिसंबर 2021 को सीमा पाल के रूप में की। पुलिस ने मृतिका के मोबाइल लोकेशन के आधार पर 12 दिसंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
